हत्या के प्रयास करने वाले आरोपी को घरघोड़ा न्यायालय ने 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा दी।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमान अच्छे लाल काछी ने हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी बाबूलाल लकड़ा को धारा 307 भारतीय दंड संहिता के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹500 के अर्थ दंड से दंडित करने का दंडादेश दिया। मामले का विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर

ने बताया कि घटना ग्राम घटगांव थाना लैलूंगा जिला रायगढ़ की है पिछले वर्ष दिनांक 18 ,4 ,2023 को सुबह लगभग 5 ,6 बजे आहत गोपाल टोप्पो अपने खलिहान की तरफ से घर आ रहा था जैसे ही वह अभियुक्त बाबूलाल लकड़ा के घर के सामने पहुंचा तभी अभियुक्त बाबूलाल लकड़ा ने पूर्व से चल रहे रंजिश एवं ,नाली के विवाद की बात को लेकर आहत गोपाल टोप्पो को जान सहित मारने की नीयत से उसके गर्दन पर टांगी से प्राण घातक हमला कर चोट पहुंचाई थी।संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी लैलूंगा के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त बाबूलाल लकड़ा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया ।थाना प्रभारी लैलूंगा के द्वारा मामले की विवेचना करते हुए साक्ष्य का संकलन कर अभियुक्त बाबूलाल लकड़ा के द्वारा धारा 307 भारतीय दंड संहिता का अपराध किया जाना पाए जाने पर माननीय न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत किया था ।प्रकरण में माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय घरघोड़ा ने सुनवाई करते हुए सभी साक्षियों के कथन लेकर तथा उभय पक्षों के तर्क श्रवण करने के पश्चात अभियुक्त बाबूलाल लकड़ा को धारा 307 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹500 के अर्थ दंड से दंडित किया। मामले में राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पक्ष रखा।