घरघोडा

अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा ने बलात्कार एवं हत्या के आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा ।।

अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान अभिषेक शर्मा के न्यायालय ने बालात्संग के आरोपी आशीष कुमार डनसेना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा अर्थदण्ड से दण्डित करने का दण्डादेश दिया है।
मामले का संक्षिप्त विवरण देते हुए अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने बताया कि थाना कापू के अपराध क्रमांक 53/2022 के अनुसार मृतिका जिसका दिमागी हालत ठीक नहीं थी के भतीजे ने थाना कापू में यह शिकायत दर्ज कराई थी कि घटना दिनांक 08/04/2022 को गांव में एक शादी का कार्यक्रम चल रहा था, मृतिका वहां शादी देखने गई थी और एक परछी में बैठी थी तभी अभियुक्त आशीष डनसेना आया और गंदी गंदी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा और मृतिका के साथ हाथ मुक्का से मारपीट किया था जिससे मृतिका के चेहरे कोहनी एवं सिर में चोट आई थी जिसे इलाज के लिए कापू अस्पताल में भर्ती कराया गया था किन्तु कापू अस्पताल ने मृतिका को आई गंभीर चोट ध्यान देते हुए इलाज के लिए पत्थल गांव अस्पताल रेफर किया गया।
मृतिका के भतीजे की सूचना सूचना के आधार पर थाना प्रभारी कापू के अपराध क्रमांक 53/2022 धारा 323,294,506भरतीय दण्ड संहिता के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था।


ईलाज के लिए पत्थल गांव लाते समय पीड़िता की मृत्यु हो गई थी पत्थल गांव थाने में मर्ग सूचना के आधार पर जांच पंच नामा तैयार कर मृतिका के शव का पोस्टमार्टम कराया गया चिकित्सा अधिकारी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि मृतिका के साथ उसकी मृत्यु के पूर्व संभोग क्रिया गया था।
अपराध थाना कापू के अन्तर्गत आने से डायरी कापू थाना को अतरित की गई थाना प्रभारी कापू के द्वारा पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त आशीष कुमार डनसेना के विरूद्ध धारा 376, एवं 302भारतीय दण्ड संहिता जोड़ कर विवेचना में लिया।
विवेचना के दौरान गांव के एक दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में यह दर्शित हुआ कि अभियुक्त आशीष डनसेना पीड़िता को उठा कर ले जाते हुए दिखाई देता है तथा मृतिका द्वारा उसका विरोध भी किया जाना दिखाई देता है।
थाना प्रभारी कापू के द्वारा सूक्ष्मता पूर्वक विवेचना कर अभियुक्त के विरूद्ध चालान तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
माननीय विद्वान न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए सभी साक्षियों के बयान दर्ज किए गए तथा उभय पक्ष के बहस सुनने के बाद अभियुक्त आशीष डनसेना को पीड़िता के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या करने का दोषी ठहराते हुए हत्या के लिए आजीवन कारावास, बालात्कार करने के अपराध में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं मारपीट करने का दोषी ठहराते हुए 1 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है तथा अर्थ दण्ड से भी दण्डित करने का दण्डादेश दिया है ।
राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पैरवी की।

Pingal Baghel

मेरा नाम Pingal Baghel है, मैं IND36 NEWS का संपादक और संस्थापक हूँ!

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