अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने हत्या के आरोपी कृष्ण भगत को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा के अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता ने
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण की जानकारी देते हुए बताया कि घटना ग्राम झरन थाना लैलूंगा की है जहां दिनांक 15 ,1, 2019 को ग्राम कोटवार सुख दास ने थाने में सूचना दिया कि झरन चौक के पास सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है ,जिसे जाकर देखने से पता चला कि मृतक रामेश्वर पैंकरा था ।जिसे किसी ने हत्या कर सड़क किनारे फेंक दिया था मृतक रामेश्वर पैंकरा के माथे में दाहिनी और तथा बाएं हाथ में चोट दिखाई दे रहा था जिससे खून बहा हुआ था उससे कुछ दूर में एक कमीज पड़ा था जिसमें भी खून लगा हुआ था ।गांव वालों ने शव की पहचान की तत्पश्चात घटना को थाना लैलूंगा थाना के अपराध क्रमांक 8/2019 दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।

विवेचना में यह तथ्य सामने आया कि मृतक मजदूरी का काम करता था और शाम को अभियुक्त कृष्णा भगत के घर आकर खाना खाकर सोता था घटना दिनांक को भी मृतक एवं अभियुक्त शाम शाम को खाना बनाए थे और शराब पिए थे तभी दोनों के मध्य विवाद शुरू हो गया और अभियुक्त ने गुस्से में आकर मृतक रामेश्वर को डंडाऔर परसुल से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी और शव को घसीट कर रोड के किनारे बरगद पेड़ के नीचे रख दिया था।
मामले की विवेचना में यह तथ्य सामने आया कि मृतक रामेश्वर पैंकरा अभियुक्त के साथ रहता था जिससे पूछ ताछ करने पर घटना का खुलासा हुआ था।
विवेचना पूर्ण कर सहायक उप निरीक्षक विजय कुमार एक्का के द्वारा साक्ष्य का संकलन कर अभियोग पत्र तैयार किया गया तथा आरोपी कृष्ण भगत के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत चालान तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी ।
माननीय न्यायालय ने प्रकरण के सभी अभियोजन साक्षियों का कथन दर्ज कर तथा साक्ष्य का मूल्यांकन कर अभियुक्त कृष्णा भगत को सिद्ध दोष पाते हुए धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा मृतक रामेश्वर पैंकरा के परिजनों को शासन द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि दिलाने की अनुशंसा की है साथ ही साथ अभियुक्त को ₹1000 के अर्थ दंड से दंडित किया गया है अभियोजन की ओर से प्रकरण में अतिरिक्त लोक अभियोजक राजेश ठाकुर ने शासन का पक्ष रखा था।