घरघोडा

जीजा के हत्यारे साले को आजीवन कारावास की सजा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमान अच्छे लाल काछी ने आरोपी अजीत टोप्पो पिता स्वर्गीय स्टानिस लास् टोप्पो ग्राम घोघर बेसन थाना बगीचा जिला जशपुर को नगर पंचायत घरघोड़ा वार्ड नंबर 5 नरवा डीपा निवासी ललित उरांव की हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ,साथ ही साथ आरोपी को ₹500 के अर्थ दंड से भी दंडित किया गया है। मामले पर प्रकाश डालते हुए अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर

ने बताया कि ,थाना घरघोड़ा के अपराध क्रमांक 244/2020 के अनुसार घटना दिनांक 19 10 2020 को मृतक ललित उरांव के परिवार में नवा खाई का त्यौहार मनाया गया ।रात्रि लगभग 9:10 बजे मृतक ललित उरांव अपने घर में अपने साले आरोपी अजीत टोप्पो के साथ सोने चला गया ।उसी दरमियान मृतक ललित उरांव के कमरे से खटपट की आवाज सुनकर मृतक का पुत्र सतीश उरांव जाकर देखा तो कमरे में अंधेरा था और कमरे से अभियुक्त अजीत टोप्पो बाहर निकल कर आ रहा था। अपने भांजे को आते देख उसने कहा कि तुम्हारे पिता को क्या हो गया है चलो देखो जब मृतक का पुत्र जाकर देखा तो उसके पिता के गले और चेहरे में चोट के निशान थे ,और उसकी मृत्यु हो गई थी ।उसके सिरहाने पर एक टांगी पड़ा था ।
उल्लेखनीय है कि अभियुक्त ढाबा में मजदूरी का कार्य करता था और अपने दीदी जीजा के यहां सोने के लिए आता था । उसका घर में आना-जाना मृतक ललित उरांव को पसंद नहीं था इसलिए उसके घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा होते रहता था इसी रंजिश के कारण अभियुक्त ने मौका पाकर अपने जीजा मृतक ललित उरांव की हत्या कर फरार होने के फिराक में था ,किन्तु मृतक के पुत्र के मौके पर आ जाने से नहीं भाग सका ।
प्रार्थी सतीश उरांव की सूचना पर थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक कृष्णकांत सिंह ने तत्परता से अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा तथा सूक्ष्मता के साथ विवेचना पूर्ण कर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय घरघोड़ा

में आरोपी अजीत तोपों के विरुद्ध धारा 302 के तहत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।
आरोपी अजीत टोप्पो के विरुद्ध अपर जिला एवं सत्र न्यायालय घरघोड़ा में मामले की सुनवाई करते हुए सभी साक्षियों के कथन लिए गए तथा उभय पक्षों के तर्क श्रवण करने के पश्चात विद्वान न्यायाधीश महोदय ने आरोपी अजीत टोप्पो को मृतक ललित उरांव के हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा का दण्डादेश दिया साथ ही साथ₹500 के अर्थ दंड से भी दंडित किए जाने का आदेश दिया।
प्रकरण में राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पक्ष रखा।

Pingal Baghel

मेरा नाम Pingal Baghel है, मैं IND36 NEWS का संपादक और संस्थापक हूँ!

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