महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के संबंध में प्रज्ञा विद्यापीठ घरघोडा स्कूल में न्यायाधीश श्रीमती चन्द्रकला साहू जी द्वारा किया गया जागरूकता शिविर का आयोजन।
प्रधान जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ, माननीय श्री जितेन्द्र कुमार जैन तथा अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति घरघोड़ा श्रीमान अभिषेक शर्मा जी के नेतृत्व में एवं न्यायाधीश महोदया श्रीमती चंद्रकला देवी साहू जी के मुख्य आतिथ्य में दिनांक 12.12.2024 को प्रज्ञा विद्यापीठ घरघोड़ा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया,
जिसमें न्यायाधीश महोदया श्रीमती चंद्रकला देवी साहू जी द्वारा शाला में उपस्थित शिक्षक शिक्षिकाओं को कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई। जिसमें यौन उत्पीड़न के प्रकार, यौन उत्पीड़न का शिकार होने पर शिकायत दर्ज कराने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई।
सभा में उपस्थित शिक्षक-शिक्षिकाओं ने चर्चा में भाग लिया और उक्त अधिनियम के प्रावधान, शिकायत पर की जाने वाली कार्यवाही एवं प्रक्रिया के संबंध में अपने प्रश्न और जानकारी साझा की।
इस कार्यक्रम में प्राचार्य सुश्री आरती गुप्ता, शाला स्टाफ, थाना घरघोड़ा के आरक्षकगण, न्यायालयीन स्टाफ एवं पी.एल.वी. उपस्थित रहे।