घरघोडा

न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने फूल सिंह राठिया को पत्नी की हत्या करने का दोषी मानते हुए सुनाई आजीवन कारावास की सजा

अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा के न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने अभियुक्त फूल सिंह राठिया को पत्नी की हत्या करने का दोषी मानते हुए धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा अर्थ दंड से भी दंडित किया।
उक्त मामले का संक्षिप्त विवरण देते हुए अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने बताया कि थाना घरघोड़ा के अपराध क्रमांक 143/2019 के अनुसार दिनांक 16 /8 /2019 को सुबह लगभग 10:00 बजे ग्राम बारौद के कोटवार शौकी लाल ने थाना घरघोड़ा में आकर इस आशय की सूचना दी की सुबह 6:00 बजे जब वह घर से बाहर निकाला था तब ग्राम बारौद का फूल सिंह राठिया एक गमछा में चावल बांधकर गली में चिल्लाते हुए आ रहा था कि कल रात में अपनी पत्नी को लात घुसा एवं टंगिया से मार कर हत्या कर दिया हूं वह घर में मरी पड़ी है, तब कोटवार शौकी लाल ने अभियुक्त से पूछा कि क्यों मार दिए हो तो उसने बताया कि शराब पीने के लिए पैसा मांगने पर उसकी पत्नी ने शराब पीने के लिए पैसा देने से इनकार किया तभी रात 10:11 बजे उसे गुस्से से मार दिया था ।कोटवार शौकी लाल अभियुक्त के घर जाकर देखा तो अभियुक्त की पत्नी ननकुवर घर में मरी पड़ी थी। कोटवार के द्वारा घटना की सूचना थाने में जाकर दी गई उक्त सूचना के आधार पर थाना घरघोड़ा में मर्ग क्रमांक 59/ 2019 दर्ज किया गया तथा घटना स्थल जाकर सुक्ष्मता से जांच की कार्यवाही की गई अभियुक्त ने पुलिस को दिए मेमोरेंडम में अपनी पत्नी की हत्या करना स्वीकार किया था जांच पूर्ण होने पर थाना घरघोड़ा तत्कालीन निरीक्षक कृष्णकांत सिंह अभियोग पत्र तैयार कर अभियुक्त फूल सिंह राठिया के विरुद्ध उसकी पत्नी की हत्या के मामले में उसके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया था। अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा

में प्रकरण की सुनवाई करते हुए प्रकरण के सभी अभियोजन साथियों का परीक्षण प्रति परीक्षण कराया गया तत्पश्चात उभय पक्षों के तर्क श्रवण करने के बाद विद्वान न्यायालय ने आरोपी फूल सिंह राठिया को उसकी पत्नी की हत्या करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा ₹1000 के अर्थ दंड से दंडित करने का दंडादेश दिया है अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पैरवी की

Pingal Baghel

मेरा नाम Pingal Baghel है, मैं IND36 NEWS का संपादक और संस्थापक हूँ!

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